प्रदूषण फैलाने पर अंबुजा सीमेंट कंपनी पर 6.60 लाख का जुर्माना – जानिए पूरी जानकारी

अंबुजा सीमेंट पर 6.60 लाख का जुर्माना: 22 दिनों तक प्रदूषण फैलाने का आरोप, जानें पूरी खबर

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दाड़लाघाट स्थित अंबुजा सीमेंट कंपनी पर 6.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई 22 दिनों (8 दिसंबर से 30 दिसंबर 2024) तक दाड़लाघाट क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने के आरोप में की गई। बोर्ड ने कंपनी को जुर्माना तीन दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रदूषण का कारण और घटनाक्रम

  • 8 दिसंबर 2024: कंपनी के प्री-हीटर सिस्टम में तकनीकी खराबी से जहरीला धुआं निकलने लगा।
  • 10 दिसंबर 2024: क्षेत्रीय लोगों की शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने दौरा किया और कंपनी को नोटिस जारी किया।
  • 13 दिसंबर 2024: दोबारा जांच में पाया गया कि कंपनी ने कामकाज बंद कर दिया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
  • 15-30 दिसंबर 2024: तकनीकी समस्या जारी रही। बोर्ड ने 16 दिसंबर और 30 दिसंबर को अतिरिक्त नोटिस जारी किए।

कंपनी का जवाब

अंबुजा सीमेंट ने खराबी को तकनीकी समस्या बताया और कहा कि प्री-हीटर सिस्टम में छेद होने से यह स्थिति पैदा हुई। समस्या का समाधान करने के प्रयास किए गए, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक करने में देरी हुई।

प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्र

इस दौरान जहरीले धुएं के कारण आसपास के क्षेत्र के निवासियों को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। स्थानीय समाचार पत्रों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए।

बोर्ड की चेतावनी

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी के अनुसार, अगर कंपनी तीन दिनों में जुर्माना अदा नहीं करती है, तो बोर्ड नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

निष्कर्ष

यह मामला पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और स्थानीय निवासियों पर इसके प्रभाव का एक प्रमुख उदाहरण है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई से कंपनियों को साफ-सफाई और पर्यावरण मानकों का पालन करने के प्रति सतर्क रहना जरूरी हो गया है।

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