नशा करते या बेचते पकड़े गए तो एक लाख रुपये जुर्माना


थिरोट पंचायत में नशा करने या बेचने पर महिला मंडल लगाएगा एक लाख रुपये का जुर्माना

थिरोट, हिमाचलथिरोट पंचायत में नशे के खिलाफ महिला मंडल की महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। यदि कोई व्यक्ति नशा (चिट्टा, चरस, और अन्य नशीले पदार्थ) करता या बेचता हुआ पकड़ा जाता है, तो महिला मंडल उसे एक लाख रुपये का जुर्माना लगाएगा। इसके साथ ही उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज किया जाएगा।

थिरोट महिला मंडल ने नशा मुक्त समाज की दिशा में इस कदम को उठाया है। पंचायत क्षेत्र में नशे के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए महिला मंडल ने यह प्रस्ताव पारित किया है। इस निर्णय से क्षेत्र में नशे पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इससे पहले, थिरोट महिला मंडल ने अवैध वन कटान को रोकने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था, जिसके कारण उन्हें 10,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

लाहौल में नशे के खिलाफ अभियान में भी महिला मंडलों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस पहल से न केवल नशे की लत पर रोक लगेगी, बल्कि युवाओं को जागरूक करने का भी काम किया जाएगा।

प्यूकर गांव में बेटा और बेटी को समान माना जाता है, और इस गांव में बेटी के जन्म को भी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा, हर गांव का महिला मंडल अपनी जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए भी काम कर रहा है।

शनिवार को थिरोट महिला मंडल की प्रधान राम देवी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बाहरी हो या पंचायत का निवासी, चिट्टा, चरस या अन्य नशे का सेवन करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

महिला मंडल उपप्रधान और वार्ड पंच संतोष ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि लाहौल-स्पीति में नशे का प्रभाव न बढ़े, और उन्होंने इस पहल को नशे पर काबू पाने के लिए एक अहम कदम बताया।

पुलिस उप अधीक्षक केलांग, राज कुमार ने भी थिरोट महिला मंडल की पहल की सराहना की और कहा कि जागरूकता से ही नशे को रोका जा सकता है।

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